6 हजार जुर्माना प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर पर

दिल्ली यातायात पुलिस ने दी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में 



राम कुमार, नई दिल्ली, जुलाई। राष्ट्रीय राजधानी में ध्वनि प्रदूषण कम करने के प्रयास के तहत चार जून से 22 जुलाई के बीच प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने को लेकर 6,315 और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने को लेकर 56 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) वी.के, सिह ने उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डी.एन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की सदस्यता वाली खंड पीठ में रिपोर्ट दाखिल की।


खंड पीठ जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की तरफ से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह होरा की याचिका पर बुधवार को सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रेशर हॉर्स और मॉडिफाइड साइलेंसर्स (विशेष रूप से बुलेट मोटरसाइकिलों पर) बहुत शोर करते हैं और यह समस्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (स्) चुनावों के दौरान अनियंत्रित हो जाती है। सिंह ने कहा, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर्स का उपयोग पहले ही एक अपराध है।


वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने हमसे पूछा कि क्या हम मोटरसाइकिलों से प्रेशर हॉर्न हटा रहे हैं तो हमने इसका जवाब देने के लिए एक हलफनामा दाखिल किया है। हम वाहनों की जांच करते हैं और अगर वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर्स या प्रेशर हॉर्न फिट होते हैं तो हम उन्हें हटा देते हैं और वाहन चालक पर बड़ा चालान काटते हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर हो चली हैं।


जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। उधर पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने ई-चालान और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। इस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस चालान एसएमएस के जरिए तथा घर के पते पर भी भेजेगी। साथ ही लोग चालान का भुगतान घर बेठ ऑनलाइन ही कर सकेंगे। इसके लिए अब पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।


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