नई दरें होंगी लागू घर खरीदना हो जाएगा सस्ता अप्रैल से  

नई रियल एस्टेट परियोजनाओं पर लागू होगी नई दर



नई दिल्ली, मार्च। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने रियल एस्टेट पर जीएसटी दर में कमी किए जाने से परेशान डेवलपरों को राहत देते हुए मंगलवार को कहा कि अब एक अप्रैल 2019 से बनने वाली नई रियल एस्टेट आवासीय परियोजनाओं पर सिर्फ नई दरें लागू होंगी, लेकिन 31 मार्च 2019 तक निर्माणाधीन परियोजनाओं पर डेलवपरों को नई या पुरानी दर चुनने का अधिकार होगा।


वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई 34वीं बैठक में ये निर्णय लिए गएबैठक के बाद राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए कहा कि 31 मार्च तक जो परियोजनाएं निर्माणाधीन रहेंगी उनके डेवलपर को नई या पुरानी दर चुनने का अधिकार होगा।


पुरानी दर में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा लेकिन नई दर में यह मिलेगा। पुरानी दर में किफायती आवासों पर आईटीसी के साथ आठ प्रतिशत जीएसटी और अन्य पर आईटीसी के साथ 12 प्रतिशत जीएसटी प्रभावी है। नई दर में किफायती आवासों के लिए बगैर आईटीसी के एक प्रतिशत और अन्य परियोजनाओं पर बगैर आईटीसी के पांच प्रतिशत जीएसटी हैं।


डेवलपरों को नई दर या पुरानी दर चुनने के लिए एक निर्धारित समय सीमा दीजाएगी जो संबंधित राज्यों के साथ विचार विर्मश कर तय की जाएगी।


एक टिप्पणी भेजें (0)
और नया पुराने
close