दोषी करार नारायण साई दुष्कर्म का 

30 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा, दो महिलाएं सहित चार सह आरोपी भी दोषी, कथावाचक आसाराम नारायण साई 



आवाज़ ए हिंद टाइम्स सवांदाता, नई दिल्ली, अप्रैल। कथावचक गुजरात में सूरत की एक अदालत ने जेल में बंद विवादास्पद कथावाचक आसाराम बापू के बेटे नारायण साई को दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार के एक सनसनीखेज मामले में आज दोषी करार दे दिया।


नारायण साई को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सत्र न्यायाधीश प्रतापदान गढ़वी की अदालत 30 अप्रैल को सजा की अवधि की घोषणा करेगी। साई के अलावा दो महिलाओं समेत चार सह आरोपियों को भी अदालत ने आज दोषी ठहराया।


इन लोगों ने उक्त अपराध के मामले में कथित तौर पर साई की मदद की थी। सरकारी वकील ने बताया कि अन्य चार सह आरोपियों में गंगा जमुना नाम की दो महिलाएं और हनुमान नाम के पूर्व साधक तथा साई की फरारी के दौरान उनकी गाड़ी चलाने वाले राजकुमार मल्होत्रा को दोषी ठहराया है जबकि कुल 11 में से छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।


नारायण साई (40) के खिलाफ सूरत की एक युवती ने छह अक्टूबर 2013 को यहां जहांगीरपुरा थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। उसने आरोप लगाया था कि जब वह आसाराम की साधिका थी तभी 2002 से 2005 के बीच साई ने उसके साथ यहां स्थित आश्रम में उससे कई बार दुष्कर्म किया था।


पीड़िता की बहन ने आसाराम के खिलाफ की थी शिकायत -


पीड़िता की बड़ी बहन ने भी उसी दिन आसाराम के खिलाफ भी ऐसा ही आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। उसका कहना था कि आसाराम ने वर्ष 1997 से 2006 के बीच अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में उससे दुष्कर्म किया था। उस मामले को अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था जहां गांधीनगर में एक अदालत उसकी सुनवाई कर रही है। 


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